
सिर्फ 18 महीने की शादी के बाद महिला ने मांगा 12 करोड़ और BMW, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – “पढ़ी-लिखी हैं, तो खुद कमाइए”
तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला की मांगों पर सख्त टिप्पणी की। महिला ने मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपये का भरण-पोषण और एक लग्ज़री BMW कार की मांग की थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सवाल उठाया –
“शादी सिर्फ 18 महीने चली है और आप हर महीने एक करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं? आप उच्च शिक्षित हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करतीं? कोई भी पढ़ी-लिखी महिला खाली नहीं बैठ सकती। आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर खुद कमाना चाहिए।”
CJI ने महिला से कहा – “या तो एक फ्लैट ले लीजिए, या 4 करोड़ लेकर नौकरी खोजिए”
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला से कहा कि वह या तो मुंबई में एक फ्लैट लेकर समझौता करे या 4 करोड़ रुपये की एकमुश्त रकम लेकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे और एक अच्छी नौकरी तलाशे।
चीफ जस्टिस की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि अत्यधिक आर्थिक मांगें न्यायसंगत नहीं मानी जा सकतीं, खासकर जब महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो।
कोर्ट ने इस प्रस्ताव के साथ फैसला सुरक्षित रख लिया और साथ ही मामला समाप्त करने का भी आदेश जारी कर दिया।

महिला ने कहा — “पति बहुत अमीर हैं, मैं तो बस एक बच्चा चाहती थी।”
पत्नी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए मुंबई के कल्पतरु कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट की मांग की। उसने बताया कि उसका पति सिटी बैंक में मैनेजर है और दो व्यवसाय भी चलाता है। महिला ने कहा, “मेरा पति बेहद अमीर है।”
महिला ने आरोप लगाया कि पति ने तलाक की याचिका में यह कहते हुए आरोप लगाया कि वह सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कोर्ट में उसने पूछा, “क्या मैं सिजोफ्रेनिया की मरीज लगती हूं, माय लॉर्ड?”
महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसे उसकी पिछली नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया और कहा, “मैं एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसने कभी मुझे बच्चा नहीं दिया। मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, जिससे मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल सकती।” उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके वकील को भी गुमराह करने की कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ससुर की संपत्ति पर नहीं कर सकतीं दावा, खुद कमाने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान महिला से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने ससुर यानी पति के पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा, “हम FIR रद्द करने को तैयार हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपके ससुर की संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप पढ़ी-लिखी हैं और आपने खुद तय किया है कि आप काम नहीं करेंगी। एक शिक्षित व्यक्ति को अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए खुद प्रयास करना चाहिए।”
पति की दलील: पहले से फ्लैट है, हर चीज की मांग नहीं हो सकती
महिला के पति की ओर से पेश सीनियर वकील माधवी दीवान ने अदालत को बताया कि पति की भी जिम्मेदारियां हैं और उसे भी नौकरी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा, “पत्नी हर चीज की मांग नहीं कर सकती।” उन्होंने 2015-16 में पति की आय का हवाला देते हुए बताया कि उस साल उसकी कुल आय ₹2.5 करोड़ थी, जिसमें ₹1 करोड़ का बोनस शामिल था।
दीवान ने यह भी जानकारी दी कि पत्नी के पास पहले से ही दो कार पार्किंग वाला एक फ्लैट है, जिसे वह किराए पर देकर आय का स्रोत बना सकती है। BMW कार की मांग पर पति की ओर से कहा गया कि वह कार करीब 10 साल पुरानी थी और उसे काफी पहले ही स्क्रैप में दे दिया गया है।
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