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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने से किया इनकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह फिल्म 2022 में उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है और चल रही न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, अदालत ने पाया कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी मिल चुकी है और रिलीज़ रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है।


पृष्ठभूमि: ‘उदयपुर फाइल्स’ पर विवाद क्यों?

उदयपुर फाइल्स एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है, जिसमें उदयपुर में हुई निर्दोष व्यक्ति की हत्या की कहानी को पर्दे पर उतारा गया है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप

फिल्म में चार्जशीट से संवाद उठाए गए हैं, जो आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं।

धार्मिक समुदाय विशेष के खिलाफ नकारात्मक छवि बनाई जा रही है।

निर्माताओं का बचाव

फिल्म में कुल 61 कट लगाए गए (55 CBFC के, 6 स्वेच्छा से)।

किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया गया।

डिस्क्लेमर स्पष्ट करता है कि यह एक काल्पनिक प्रस्तुति है।


शुरुआती कानूनी लड़ाई

जुलाई 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थायी तौर पर ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ रोक दी थी और याचिकाकर्ताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास जाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठा, लेकिन वहां से स्पष्ट निर्देश मिला कि दिल्ली उच्च न्यायालय ही इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा।


मंत्रालय और सेंसर बोर्ड की राय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ‘उदयपुर फाइल्स’ को CBFC ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म में संवेदनशील हिस्सों को हटाने के लिए पर्याप्त संपादन किया गया है।


दिल्ली उच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला

7 अगस्त 2025 को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि—

याचिकाकर्ता कोई prima facie मामला साबित नहीं कर पाए।

‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

निर्माता ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस फिल्म में लगाई है, इसलिए रोक लगाना अनुचित होगा।

अदालत ने यह भी माना कि प्रशिक्षित न्यायाधीश किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म को 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ करने की अनुमति दे दी।


दोनों पक्षों के मुख्य तर्क

याचिकाकर्ता के तर्क

  1. फिल्म न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
  2. धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है।

निर्माता और सरकार के तर्क

  1. फिल्म को कानूनी मंजूरी मिली है।
  2. संवेदनशील सामग्री हटाई जा चुकी है।
  3. डिस्क्लेमर मौजूद है और किसी आरोपी का नाम नहीं है।

सामाजिक और कानूनी महत्व

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक निष्पक्षता के बीच संतुलन का उदाहरण है। इसने साफ कर दिया कि जब तक कोई ठोस सबूत न हो, तब तक रचनात्मक कार्य पर रोक लगाना उचित नहीं है।


आगे की सुनवाई

हालांकि ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन मुख्य याचिका की सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को होगी। उस समय यह तय किया जाएगा कि कानूनी रूप से इस फिल्म पर कोई स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं।


निष्कर्ष

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय फिल्म निर्माताओं और रचनात्मक समुदाय के लिए राहत का संदेश है। यह फैसला बताता है कि लोकतंत्र में कला और कानून दोनों की अपनी जगह है। ‘उदयपुर फाइल्स’ का सिनेमाघरों तक पहुंचना इस संतुलन का प्रतीक है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक निष्पक्षता साथ-साथ चल सकती हैं।

Disclaimer:

यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की सामग्री और पात्र पूरी तरह फिल्म निर्माताओं की जिम्मेदारी है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ और विवेक का उपयोग करें।

Prashant srivastava

प्रशांत श्रीवास्तव Digital News Tak के संस्थापक हैं। यह एक भरोसेमंद हिंदी समाचार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पाठकों को देश-दुनिया की ताज़ा घटनाएं, मनोरंजन समाचार और ताज़ा खबरें हिंदी में सबसे पहले और सटीक रूप से मिलती हैं। Digital News Tak आज लाखों लोगों की पसंदीदा जगह है भरोसेमंद हिंदी समाचारों के लिए।

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