मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम फडणवीस ने जताई नाराजगी, बोले- सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को “चौंकाने वाला” करार दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने सबूतों की कमी, गवाहों की गवाही और पहचान परेड की प्रक्रिया में खामियों को लेकर अभियोजन पक्ष की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने 12 दोषियों को बरी करते हुए उन्हें 25 हजार रुपये के निजी बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया।
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार धमाकों ने शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में 187 लोगों की जान गई थी और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। जांच में पता चला कि विस्फोटों में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें प्रेशर कुकर में टाइमर के साथ फिट कर ट्रेनों में रखा गया था।
इस केस में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने 12 में से 5 को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी वाहिद शेख को पहले ही बरी कर दिया गया था। इनमें से एक दोषी की 2021 में जेल में मौत हो गई थी।
कौन थे सजा पाने वाले लोग?
मौत की सजा पाने वालों में कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नावीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल थे। वहीं, उम्रकैद की सजा पाने वालों में तनवीर अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सुहैल शेख और जमीन रहमान शेख थे।
अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस जघन्य हमले में कोई भी दोषी नहीं बचा है, जिससे पीड़ितों के परिवारों में निराशा फैल गई है।
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