शिलांग | चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में आरोपी सोनम को कथित रूप से पनाह देने वाले लोकेन्द्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को शिलांग की एक अदालत ने जमानत दे दी है।
कौन हैं ये दो आरोपी?
इस केस में लोकेंद्र सिंह तोमर इंदौर के उस फ्लैट का मालिक है जहां हत्या के बाद सोनम ने कुछ दिन शरण ली थी। वहीं, बलबीर अहिरवार उसी फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था। पुलिस के अनुसार, इन दोनों ने सबूतों से छेड़छाड़ करने और आरोपी को छिपाने में भूमिका निभाई थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
जमानत याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। दोनों आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि:
दोनों की हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
उन पर केवल आरोपी को पनाह देने और कुछ तथ्यों को छुपाने का आरोप है।
एफआईआर में दर्ज धाराएं जमानती हैं।
हत्या की साजिश में इनका कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लोकेंद्र और बलबीर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
पुलिस की दलील
पुलिस का कहना है कि सोनम को कुछ समय तक गिरफ्तारी से बचाने में इन दोनों ने मदद की थी। जिससे केस की तफ्तीश पर असर पड़ा। पुलिस अब इस केस में मुख्य आरोपी सोनम के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया में है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
🔎 विशेष जानकारी
केस का नाम: राजा रघुवंशी हत्याकांड
मुख्य आरोपी: सोनम
सह आरोपी: लोकेंद्र सिंह तोमर (फ्लैट मालिक), बलबीर अहिरवार (गार्ड)
जमानत की स्थिति: कोर्ट द्वारा स्वीकृत
आरोप: आरोपी को शरण देना, सबूतों से छेड़छाड़
📌 निष्कर्ष
राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट का यह निर्णय केस की कानूनी दिशा को एक नया मोड़ दे सकता है। जहां एक ओर पुलिस इसे संगठित साजिश मान रही है, वहीं अदालत ने सह आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि हत्या में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। अब सबकी निगाहें मुख्य आरोपी सोनम पर हैं और आने वाली सुनवाइयों में कई और खुलासे हो सकते हैं।
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